नगर पालिका परिषद गोटेगांव

भारत के मध्य प्रदेश राज्य में नरसिंहपुर जिले में एक नगर पालिका है, जिसे गोटेगांव के नाम से भी जाना जाता है। यह जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जो जबलपुर से 55 किमी दूर पर स्थित है। इसका ग्रामीण प्रभाव है क्योंकि निवासी ज्यादातर कृषि में शामिल हैं।

नगर पालिका परिषद गोटेगांव जिला नरसिंहपुर की स्थापना 1907 में की गई। वर्तमान में म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961 व उसके अंतर्गत बनाये गये, नियमों से वह अपने कर्तव्यों को सम्पादित कर रही हैं।आम आदमी के लाभ के लिए स्थापित की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी निष्पादन और एक बेहतर एवं योजनाबद्ध शहर के निर्माण के लिए नगर निगम राज्य सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर कार्य करता है।

नगर पालिका परिषद् गोटेगांव जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत गठित एक नियमित निकाय हैं एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक “लोक प्राधिकारी” हैं। नगर पालिका परिषद् के कार्य कर्तव्य नागरिको से सीधे जुड़े हुए हैं। अतः नागरिकों को नगर व नागरिको के लिए निर्धारित की जाने नीति, स्वीकृत योजनाएं व नगर परिषद व उसके अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य तथा कार्यप्रणाली की समग्र जानकारी समाहित करते हुए यह हस्त पुस्तिका तैयार की गई हैं। नगर निगम नागरिक समस्याओं को हल करने और आवश्यक प्राथमिक सुविधाओं स्वास्थ्य, स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधा को सुनियोजित तरीके से प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।

भारत अट्ठाईस राज्यों और सात केन्द्र शासित प्रदेशों का कार्यक्षेत्र है। बढ़ती आबादी एवं भारत के विभिन्न शहरों में शहरीकरण के साथ, नगर निगमों की स्थापना आवश्यक सामुदायिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, शैक्षणिक संस्थान और आवास, संपत्ति कर जैसे अन्य मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए की गई।

भारत में नगर निगम, नगर पालिका, पंचायती राज व्यवस्था के निगम अधिनियम,1835 के तहत गठित है एवं, प्रत्येक जिले अथवा शहर के छोटे से छोटे गांव अथवा कस्बे में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य में एक केन्द्रीय महत्व का स्थान रखते हुए नगर निगम लोगों की दैनिक समस्याओं का समाधान करता है एवं उन्हें सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करता है।